October 27, 2026

होली पर बंद नहीं रहेंगी शराब दुकानें, नई आबकारी नीति लागू

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होली के अवसर पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत त्योहार के दिन भी अधिकृत दुकानों को संचालित रखने की अनुमति दी गई है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले कई प्रमुख
,त्योहारों पर शराब दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद रखा जाता था, लेकिन संशोधित नीति में कुछ अवसरों पर संचालन की छूट दी गई है। इसी क्रम में होली के दिन भी लाइसेंसधारी दुकानों से सामान्य दिनों की तरह बिक्री हो सकेगी।
विभाग का कहना है कि यह निर्णय राजस्व व्यवस्था और लाइसेंस नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध बिक्री रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।


अब सिर्फ 4 दिन रहेंगे ड्राई डे
वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब राज्य में केवल 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं:

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस
15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
2 अक्टूबर – गांधी जयंती
18 दिसंबर – गुरु घासीदास जयंती
इन चार दिनों में प्रदेशभर में शराब दुकानें बंद रहेंगी

नई आबकारी नीति में पहले तय 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए गए हैं वे हैं:होली,मुहर्रम 30 जनवरी (Mahatma Gandhi निर्वाण दिवस)
इन दिनों अब शराब बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा,,,सरकार का तर्क है कि बिक्री की अनुमति रहने से अवैध शराब की आशंका कम होगी

शराब की बिक्री और सेवन केवल कानूनी आयु सीमा के भीतर ही वैध है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

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